अमेठी, उत्तर प्रदेश: सुबह करीब 5:30 बजे अमेठी जिले के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के चौरा गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर माइल स्टोन 59.70 के नजदीक एक तेज रफ्तार एंबुलेंस और पिकअप वाहन की टक्कर में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। एंबुलेंस हरियाणा के नूंह जिले से बिहार के समस्तीपुर जा रही थी और उसमें अशोक शर्मा का शव ले जाया जा रहा था।
एंबुलेंस (HR 74 B 2657) लखनऊ से गाजीपुर की ओर जा रही थी, जब उसने मछली लदी एक पिकअप (UP 71 BT 3957) को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एंबुलेंस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों और घायल को बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों और प्रारंभिक जांच के अनुसार, हादसे का कारण एंबुलेंस की तेज रफ्तार (लगभग 150 किमी/घंटा) और चालक को झपकी आना माना जा रहा है। पिकअप के किनारे खड़े होने या तकनीकी खराबी की भी जांच की जा रही है।
मृतकों की पहचान:
- राजकुमार शर्मा उर्फ सतीश शर्मा (26), पुत्र अशोक शर्मा, निवासी राम भद्रपुर, थाना कल्याणपुर, समस्तीपुर, बिहार।
- रवि शर्मा (28), पुत्र बलराम, निवासी राम भद्रपुर, थाना कल्याणपुर, समस्तीपुर, बिहार।
- फुलो शर्मा (45), पुत्र स्व. राम प्रसाद शर्मा, निवासी रवि टोला, थाना हथौड़ी, समस्तीपुर, बिहार।
- आबिद (28), पुत्र हामिद, निवासी फिरोजपुर, थाना नूंह, हरियाणा (एंबुलेंस ड्राइवर)।
- सरफराज (30), निवासी नालहर, हरियाणा (एंबुलेंस अटेंडेंट)।
घायल:
- शंभू राय (46), पुत्र योगेश्वर राय, निवासी पुरनाही, थाना वारिस नगर, समस्तीपुर, बिहार। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) शुक्ल बाजार से जिला अस्पताल गौरीगंज और फिर एम्स रायबरेली रेफर किया गया।
प्रशासनिक कार्रवाई:
सूचना मिलते ही जिलाधिकारी (डीएम) संजय कुमार चौहान, पुलिस अधीक्षक (एसपी) अपर्णा रजत कौशिक, यूपी डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) की टीम, और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर एक्सप्रेसवे पर यातायात बहाल किया गया। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया, और मृतकों के परिजनों को सूचित किया जा रहा है। डीएम और एसपी ने घायल के समुचित इलाज और शव को बिहार भेजने के निर्देश दिए।
पुलिस जांच:
शुक्ल बाजार थाना प्रभारी अभिनेश कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, और हादसे की जांच जारी है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 279 (लापरवाही से ड्राइविंग) और 304A (लापरवाही से मौत) के तहत कार्रवाई की जा सकती है, यदि तेज रफ्तार या पिकअप के बिना चेतावनी खड़े होने की पुष्टि होती है। एआरटीओ प्रवर्तन नंदकुमार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।
Leave a Reply Cancel reply